दिल्ली की अदालत ने हरियाणा के गैंगस्टर विकास गुलिया, उसके सहयोगी को उम्रकैद की सजा सुनाई

दिल्ली की अदालत ने हरियाणा के गैंगस्टर विकास गुलिया, उसके सहयोगी को उम्रकैद की सजा सुनाई

दिल्ली की अदालत ने हरियाणा के गैंगस्टर विकास गुलिया, उसके सहयोगी को उम्रकैद की सजा सुनाई
Modified Date: January 2, 2026 / 01:02 am IST
Published Date: January 2, 2026 1:02 am IST

नयी दिल्ली, एक जनवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने हरियाणा के गैंगस्टर विकास गुलिया और उसके सहयोगी को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के प्रावधानों के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने गैंगस्टर को मौत की सजा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह अपराध ‘दुर्लभतम मामलों’ की श्रेणी में नहीं आता है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना जैन ने गुलिया और धीरपाल उर्फ ​​काना को मकोका की धारा तीन के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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भाषा

राखी सुरेश

सुरेश


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