दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपी कारोबारी ढल को इलाज के लिए एम्स ले जाने का निर्देश |

दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपी कारोबारी ढल को इलाज के लिए एम्स ले जाने का निर्देश

दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपी कारोबारी ढल को इलाज के लिए एम्स ले जाने का निर्देश

:   August 25, 2023 / 04:27 PM IST

नयी दिल्ली, 25 अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित मामलों में जेल में बंद कारोबारी अमनदीप सिंह ढल को चिकित्सकीय जांच व उपचार के लिए शनिवार को एम्स ले जाने का निर्देश दिया है।

आबकारी नीति से संबंधित अलग-अलग मामलों में सीबीआई और ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए ब्रिन्डको सेल्स के निदेशक ढल ने स्वास्थ्य आधार पर दो सप्ताह की जमानत देने का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर ढल की अंतरिम जमानत याचिका पर जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स)-दिल्ली के चिकित्सा अधीक्षक (एमएस) को आरोपी की जांच कर चार सितंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

उच्च न्यायालय ने कहा, “उन्हें (ढल को) चिकित्सकीय जांच व उपचार के लिए कल एम्स ले जाया जाए। एम्स के चिकित्सा अधीक्षक चार सितंबर तक एक रिपोर्ट दाखिल करें।”

साथ ही कहा कि चिकित्सा अधीक्षक को रिपोर्ट में यह बताने के लिए कहा कि आरोपी ऐसे किसी रोग या रोगों से ग्रस्त है जिनका उपचार जेल में नहीं किया जा सकता।

केंद्रीय एजेंसियों के अधिवक्ता द्वारा आरोपी को हिरासत में चिकित्सकीय जांच और उपचार के लिए एम्स ले जाने पर आपत्ति नहीं किये जाने के बाद उच्च न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया।

भाषा जोहेब पवनेश

पवनेश

 

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