दिल्ली आबकारी घोटाला: अदालत ने भ्रष्टाचार मामले में राघव मगुंटा को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी

दिल्ली आबकारी घोटाला: अदालत ने भ्रष्टाचार मामले में राघव मगुंटा को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी

दिल्ली आबकारी घोटाला: अदालत ने भ्रष्टाचार मामले में राघव मगुंटा को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी
Modified Date: March 1, 2024 / 08:37 pm IST
Published Date: March 1, 2024 8:37 pm IST

नयी दिल्ली, एक मार्च (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सदस्य मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा को दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी।

विशेष अदालत के न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच किये जा रहे भ्रष्टाचार के मामले में राघव की अर्जी पर 29 फरवरी को यह आदेश पारित किया।

अर्जी के जवाब में सीबीआई ने न्यायाधीश से कहा कि आरोपी ने जांच में सहयोग किया और बुलाये जाने पर जांच में शामिल हुए।

 ⁠

न्यायाधीश ने उल्लेख किया कि राघव मगुंटा ने दर्ज कराये गये अपने बयान में कई महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा किया है।

न्यायाधीश ने हाल में इस विषय में राघव को जमानत देते हुए उल्लेख किया था कि प्राथमिकी में उन्हें नामजद नहीं किया गया है, ना ही उनकी या उनके परिवार के किसी सदस्य की कंपनी का नाम मामले में आरोपी की तरह आया है।

सीबीआई ने उनकी जमानत अर्जी का विरोध नहीं किया था।

धन शोधन मामले में सरकारी गवाह बने राघव को भी अदालत ने क्षमा भी दे दी है।

भाषा

सुभाष माधव

माधव


लेखक के बारे में