sarkari vakeel bharti: नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार को अदालतों में लोक अभियोजक के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज करने के लिए चार हफ्ते का आखिरी मौका दिया है। अदालत ने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़ी संख्या में लंबित पड़े मामलों का निपटारा तभी किया जा सकता है जब रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा ने सरकार से इस मामले में स्थिति रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि यदि इसे नहीं दायर किया गया और रिक्त पदों को लेकर उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, तो वह कानून सचिव और उन अन्य अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश देंगे जो विलंब के लिए जिम्मेदार हैं।
sarkari vakeel bharti: अदालत ने यह आदेश इस संबंध में दायर कई याचिकाओं पर दिया जिसमें स्वत: संज्ञान का भी मामला शामिल है। दिल्ली सरकार ने कहा कि लोक अभियोजकों के 108 पदों को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग को लिखा गया है। अदालत की सहायत के लिए नियुक्त न्याय मित्र ने कहा कि दिल्ली में करीब 108 अदालतें लोक अभियोजकों की कमी के चलते ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं।
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