जैव-चिकित्सकीय अपशिष्ट के शोधन और निस्तारण की सुविधाएं बढ़ाए दिल्ली सरकार: एनजीटी

जैव-चिकित्सकीय अपशिष्ट के शोधन और निस्तारण की सुविधाएं बढ़ाए दिल्ली सरकार: एनजीटी

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  • Publish Date - October 7, 2020 / 09:00 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:09 PM IST

नयी दिल्ली, सात अक्टूबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह राजधानी में जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट शोधन और निस्तारण सुविधाएं बढ़ाने के लिए कदम उठाए।

अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अगुआई वाली पीठ ने आम आदमी पार्टी सरकार को इस मुद्दे पर ईमेल के जरिये रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

पीठ ने कहा, “दिल्ली सरकार इस मामले में उचित कदम उठाए और सुनवाई की अगली तारीख से पहले ईमेल के जरिये अनुपालन रिपोर्ट पेश करे।”

आवेदक को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, स्वास्थ्य सचिव और मुख्य सचिव को कागजात सौंपने होंगे और एक सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दायर करना होगा।

अधिकरण ने मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी 2021 तक के लिए टाल दी।

अधिकरण इंटरनेशनल रिहैब फॉउंडेशन द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें जैव-चिकित्सीय अपशिष्टों के उत्पन्न होने तथा उनके निस्तारण के बीच लगने वाले समय को कम करने के वास्ते शोधन और निस्तारण सुविधाओं को बढ़ाने के लिए निर्देश देने की बात कही गई थी।

याचिका में आरोप लगाया गया था कि अपशिष्ट का निस्तारण अवैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है जिससे प्रदूषण फैल रहा है और स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

भाषा यश शाहिद

शाहिद