उपमुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक सोशल मीडिया सामग्री हटाई जाए: दिल्ली उच्च न्यायालय

उपमुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक सोशल मीडिया सामग्री हटाई जाए: दिल्ली उच्च न्यायालय

उपमुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक सोशल मीडिया सामग्री हटाई जाए: दिल्ली उच्च न्यायालय
Modified Date: December 16, 2025 / 02:17 pm IST
Published Date: December 16, 2025 2:17 pm IST

नयी दिल्ली, 16 दिसंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने जम्मू कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी को निशाना बनाकर सोशल मीडिया पर ‘अपलोड’ की गई आपत्तिजनक सामग्री हटाए जाने का मंगलवार को आदेश दिया।

नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के नेता चौधरी ने इस मामले में स्थायी और अनिवार्य रोक लगाए जाने का अनुरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि फेसबुक और यूट्यूब सहित कई सोशल मीडिया मंचों पर उनके खिलाफ यौन आशय वाली मानहानिकारक सामग्री मौजूद है।

न्यायमूर्ति अमित बंसल ने अंतरिम राहत देते हुए कहा कि चौधरी द्वारा दायर वाद में प्रथम दृष्टया उनके पक्ष में मामला बनता है।

 ⁠

चौधरी की ओर से पेश वकील ने अदालत से इंटरनेट से आपत्तिजनक सामग्री हटाए जाने का आदेश देने का अनुरोध करते हुए कहा कि वायरल वीडियो में उनके चेहरे को एक महिला के चेहरे से ढक दिया गया है।

अदालत ने कहा कि वाद के अनुसार चौधरी अपने पूरे राजनीतिक जीवन में एक ईमानदार नेता रहे हैं और उन्होंने अपने प्रयासों से यह पद हासिल किया है। अदालत ने अप्रैल में आगे सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध किया।

उसने पहले इस बात पर गौर किया था कि वादी ने कथित आपत्तिजनक सामग्री की प्रतिलिपियां प्रस्तुत नहीं की थीं जिनके बिना यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि यह मानहानिकारक है या नहीं। अदालत ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले चौधरी को प्रतिलिपियों के साथ मानहानिकारक सामग्री को रिकॉर्ड पर प्रस्तुत करने के लिए कहा था।

भाषा सिम्मी नरेश

नरेश


लेखक के बारे में