दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीआईसी को डिजिटल माध्यम से सुनवाई का निर्देश देने से इनकार किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीआईसी को डिजिटल माध्यम से सुनवाई का निर्देश देने से इनकार किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीआईसी को डिजिटल माध्यम से सुनवाई का निर्देश देने से इनकार किया
Modified Date: July 9, 2025 / 04:18 pm IST
Published Date: July 9, 2025 4:18 pm IST

नयी दिल्ली, नौ जुलाई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने ‘बुनियादी जरूरतों में भारी खर्च’ को रेखांकित करते हुए केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) को डिजिटल माध्यम से सुनवाई करने का निर्देश देने से बुधवार को इनकार कर दिया।

पत्रकारों की एक याचिका पर अदालत ने यह फैसला लिया। याचिका में सीआईसी की कार्यवाही में प्रत्यक्ष और डिजिटल माध्यमों से शामिल होने की मांग की गई थी।

मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की खंडपीठ ने यह देखने के बाद कि आयोग पहले ही इस संबंध में आदेश जारी कर चुका है, पत्रकारों को प्रत्यक्ष सुनवाई के संबंध में सीआईसी से संपर्क करने का निर्देश दिया।

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पीठ ने कहा, ‘यह उतना आसान नहीं है जितना आप लोग शायद दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके कारण कई उच्च न्यायालय ऑनलाइन माध्यमों से काम नहीं कर पा रहे हैं। ऑनलाइन सुनवाई की अनुमति है, लेकिन ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की अनुमति नहीं है। ऐसे मुद्दे भी हैं जिन्हें आम जनता को समझना होगा। यह इतना आसान नहीं है।’

अदालत ने कहा, ‘इन सबके लिए बुनियादी ढांचे में भारी निवेश की आवश्यकता है… अगर आप आम जनता को डिजिटल माध्यम से सुनवाई में शामिल होने की सुविधा प्रदान करने की बात कर रहे हैं, तो क्या इसके लिए बुनियादी ढांचे में निवेश की आवश्यकता नहीं होगी?’

अदालत ने कहा कि हालांकि मुद्दा डिजिटल अदालतों का नहीं है या यह नहीं कि जनता को ऐसी सुविधा नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन इस मामले में बुनियादी ढांचे में भारी निवेश की आवश्यकता है।

भाषा जोहेब मनीषा

मनीषा


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