दिल्ली उच्च न्यायालय ने पतंजलि को डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ ‘अपमानजनक’ विज्ञापन प्रसारित करने से रोका

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पतंजलि को डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ ‘अपमानजनक’ विज्ञापन प्रसारित करने से रोका

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  • Publish Date - July 3, 2025 / 11:08 AM IST,
    Updated On - July 3, 2025 / 11:08 AM IST

नयी दिल्ली, तीन जुलाई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक विज्ञापन प्रसारित करने से पतंजलि पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने पतंजलि को विज्ञापन प्रसारित करने से रोकने का अनुरोध करने वाली डाबर की अंतरिम याचिका को स्वीकार कर लिया।

न्यायमूर्ति पुष्करणा ने कहा, ‘‘याचिका स्वीकार की जाती है।’’

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तारीख तय की है।

भाषा सिम्मी मनीषा

मनीषा