ओएमआर शीट अपलोड नहीं करने को लेकर अवमानना ​​याचिका पर उच्च न्यायालय करेगा सुनवाई

ओएमआर शीट अपलोड नहीं करने को लेकर अवमानना ​​याचिका पर उच्च न्यायालय करेगा सुनवाई

ओएमआर शीट अपलोड नहीं करने को लेकर अवमानना ​​याचिका पर उच्च न्यायालय करेगा सुनवाई
Modified Date: April 21, 2025 / 10:45 pm IST
Published Date: April 21, 2025 10:45 pm IST

कोलकाता, 21 अप्रैल (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह बुधवार को पश्चिम बंगाल स्कूल शिक्षा विभाग के खिलाफ उस अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें दावा किया गया है कि शिक्षा विभाग ने 26,000 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की ‘ओएमआर शीट’ अपलोड नहीं की है।

इन कर्मचारियों ने उच्चतम न्यायालय के एक हालिया फैसले के बाद अपनी नौकरी गंवा दी है।

यह आरोप लगाते हुए कि विभाग ने उच्च न्यायालय के 2024 के फैसले और उसके बाद शीर्ष अदालत के ‘‘संशोधित’’ फैसले का उल्लंघन किया है, याचिकाकर्ताओं ने न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष याचिका दायर की।

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याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि तीन हार्ड डिस्क में उपलब्ध ‘ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन’ (ओएमआर) शीट को पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) की वेबसाइट पर ‘‘तुरंत’’ अपलोड नहीं किया गया और लोगों के लिए उपलब्ध नहीं किया गया है, जैसा कि पीठ ने आदेश दिया था।

पीठ में न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बार रशीदी भी शामिल हैं।

पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से 22 अप्रैल 2024 के फैसले में सीबीआई को दिए गए कुछ निर्देशों के संबंध में बुधवार को उच्च न्यायालय की सहायता करने को भी कहा।

फैसले में सीबीआई को नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितताओं के संबंध में आगे की जांच करने का निर्देश दिया गया था।

उच्चतम न्यायालय ने तीन अप्रैल को पश्चिम बंगाल के विभिन्न सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध करार देते हुए पूरी चयन प्रक्रिया को ‘‘दागदार’’ करार दिया था।

शीर्ष अदालत ने 17 अप्रैल को सीबीआई द्वारा ‘‘बेदाग’’ पाए गए बर्खास्त शिक्षकों की सेवाओं को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया था।

भाषा सुभाष खारी

खारी


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