दिल्ली उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को सैनिक फार्म मामले में दो महीने के अंदर निर्णय लेने को कहा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को सैनिक फार्म मामले में दो महीने के अंदर निर्णय लेने को कहा
नयी दिल्ली, 18 अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे दो महीने के अंदर सैनिक फार्म कॉलोनी को नियमित करने के मामले पर कोई निर्णय लें।
मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने कहा कि भले ही कॉलोनी में हुआ ‘‘पूरा निर्माण’’ अवैध है, लेकिन अब समय आ गया है कि अधिकारी कोई योजना लाकर इसके भविष्य के बारे में निर्णय लें।
अदालत ने मौखिक रूप से कहा, ‘‘आप विकास शुल्क ले सकते हैं। आप कुछ तरह के निर्माण को बचा सकते हैं। आप ऐसी कोई योजना ला सकते हैं, जिसके तहत कुछ ढांचों को ढहाना जरूरी हो। सर्वे करें, योजना तैयार करें। जितना हो सके, बचाने की कोशिश करें।’’
अदालत ने कहा, ‘‘आप किस तरह का निर्णय लेंगे, इससे हमें कोई लेना-देना नहीं है… (लेकिन) अब निर्णय लेने का सही समय आ गया है। उन्हें पता होना चाहिए कि उनका भविष्य क्या है।’’
पीठ ने केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 13 अगस्त 2025 के आदेश के तहत इस मुद्दे पर बैठक करें और बैठक के नतीजे को मंत्रालय के सक्षम अधिकारी द्वारा शपथ पत्र के रूप में पीठ के समक्ष पेश करें।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि सरकार इस मामले पर तभी कोई समग्र नजरिए से विचार कर पाएगी, जब दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा तैयार किए गए ‘मास्टर प्लान फॉर दिल्ली (एमपीडी) 2047’ को केंद्र सरकार मंजूरी दे देगी और उसे विधिवत प्रकाशित कर दिया जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि कॉलोनी के निवासियों को इसकी शुरुआत से ही इसके ‘‘भविष्य’’ के बारे में पता था।
पीठ ने कहा, ‘‘इसलिए, हम उन्हें मरम्मत करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। पूरा निर्माण ही अवैध है। कॉलोनी का कोई ‘लेआउट प्लान’ नहीं है। कोई भवन योजना भी नहीं है।’’
यह देखते हुए कि एमपीडी-2047 को केंद्र की मंजूरी मिलने में कुछ समय लग सकता है और यह प्रकाशित होने के बाद ही लागू होगा, पीठ ने अधिकारियों से नियमितीकरण के मुद्दे पर दो महीने के अंदर बैठक करने को कहा।
अदालत ने मामले को नवंबर में आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए निर्देश दिया, ‘‘हम आदेश देते हैं कि 13 अगस्त 2025 के आदेश में कही गई प्रक्रिया संबंधित अधिकारियों द्वारा आज से दो महीने के भीतर पूरी की जाए।’’
अदालत सैनिक फार्म कॉलोनी को नियमित करने से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
भाषा सुभाष दिलीप
दिलीप

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