उच्च न्यायालय ने संभल स्थित जामा मस्जिद की पुताई कराने का निर्देश दिया

उच्च न्यायालय ने संभल स्थित जामा मस्जिद की पुताई कराने का निर्देश दिया

उच्च न्यायालय ने संभल स्थित जामा मस्जिद की पुताई कराने का निर्देश दिया
Modified Date: March 12, 2025 / 11:20 am IST
Published Date: March 12, 2025 11:20 am IST

प्रयागराज (उप्र), 12 मार्च (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को संभल स्थित जामा मस्जिद की पुताई का काम एक सप्ताह में पूरा करने का बुधवार को निर्देश दिया।

संबद्ध पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने एएसआई को मस्जिद की बाहरी दीवार की पुताई और लाइट लगाने का निर्देश दिया।

इससे पूर्व, सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एएसआई के वकील से स्पष्ट करने को कहा था कि मस्जिद की बाहरी दीवार की पुताई को लेकर उसके क्या पूर्वाग्रह हैं।

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मस्जिद कमेटी के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी ने कहा था कि आज की तिथि तक एएसआई के हलफनामे में यह साफ नहीं किया गया है कि एएसआई मस्जिद की बाहरी दीवार की पुताई और सजावटी लाइट लगाने से क्यों इनकार कर रहा है।

नकवी ने बाहरी दीवार की कुछ रंगीन तस्वीरे भी पेश की थीं जिससे पुताई की जरूरत का पता चलता है।

भाषा राजेंद्र नोमान

नोमान


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