दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस को झटका, अदालत का आदेश- दो हफ्तों में खाली करना होगा हेराल्ड हाउस

दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस को झटका, अदालत का आदेश- दो हफ्तों में खाली करना होगा हेराल्ड हाउस

दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस को झटका, अदालत का आदेश- दो हफ्तों में खाली करना होगा हेराल्ड हाउस
Modified Date: November 29, 2022 / 07:56 pm IST
Published Date: December 21, 2018 12:41 pm IST

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस को नेशनल हेराल्ड हाउस मामले में बड़ा झटका दिया है। अदालत ने हेरल्ड हाउस खाली कराने से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने दो हफ्तों के भीतर हेरल्ड हाउस खाली करने का आदेश दिया है। असोसिएटेड जनरल लिमिटेड (एजेएल) ने लैंड ऐंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी के 30 अक्टूबर को जारी किए गए हेराल्ड हाउस के खाली करने के आदेश को हईकोर्ट में चुनौती दी थी। केंद्र सरकार ने प्रकाशक के अखबार नेशनल हेराल्ड द्वारा लीज के नियमों का उल्लंघन करने पर उसे खाली करने का आदेश दिया था।

बता दें कि हाईकोर्ट ने एजेएल की याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद 22 नवंबर को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से तुषार मेहता ने कहा था कि इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग से जुड़ा जजमेंट इस मामले में गलत तरीके से संदर्भित किया गया है। पब्लिक प्रॉपर्टी को जिस काम के लिए दिया गया है, वह हेराल्ड हाउस में लंबे समय से नहीं किया गया। हालांकि विपक्ष ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि वह विरासत को खत्म करने की कोशिश कर रही है। मेहता ने इस पर तर्क दिया था कि यह कहना पूरी तरह गलत है क्योंकि लीज रद्द करने से पहले कई बार नोटिस जारी किया गया था।

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गौरतलब है कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने पटियाला हाउस कोर्ट में नेशनल हेरल्ड मामले में अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्य ने मिलकर साजिश के तहत 50 लाख रुपए का भुगतान कर धोखाधड़ी की। और फिर इसके जरिए यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 90.25 करोड़ रुपये की वह रकम वसूलने का अधिकार हासिल कर लिया, जिसे असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को कांग्रेस को देना था।


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