नयी दिल्ली, 10 नवंबर (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी की सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को शुक्रवार को सूचित किया कि उसने दिल्ली असेंबली रिसर्च सेंटर के ‘फेलो’ (अध्येताओं) को उनके द्वारा पहले दी गई सेवाओं के लिए वेतन भुगतान के आदेश जारी कर दिए हैं।
दिल्ली सरकार के सेवाओं और वित्त विभागों के वकील ने न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद के समक्ष कहा कि उन्हें आदेश के अनुपालन की सूचना प्राप्त होने लगी है और यह आदेश केवल 17 याचिकाकर्ताओं से संबंधित नहीं है, बल्कि संबंधित अवधि के दौरान काम करने वाले सभी साथियों से संबंधित है।
दोनों विभागों की ओर से पेश हो रही अधिवक्ता अवनीश अहलावत ने अदालत को अवगत कराया, ‘‘आठ नवंबर को हमने सभी संबंधितों को आदेश जारी किए और नौ नवंबर को, हम सभी संबंधितों से अनुपालन चाहते थे तथा हमें अनुपालन मिलना शुरू हो गया है। यह केवल इन 17 याचिकाकर्ताओं के लिए नहीं है, बल्कि यह उन सभी के लिए है जिन्होंने इस अवधि के दौरान काम किया है।’’
अदालत के पहले के निर्देश के अनुपालन में उन्होंने आठ नवंबर के आदेश को भी रिकॉर्ड पर रखा।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए छह दिसंबर की तारीख निर्धारित की है। अदालत कई अध्येताओं की बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार कर रही थी।
भाषा सुरेश माधव
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