दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेंट स्टीफंस कॉलेज को सीट आवंटन से जुड़े विवाद को लेकर डीयू की खिंचाई की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेंट स्टीफंस कॉलेज को सीट आवंटन से जुड़े विवाद को लेकर डीयू की खिंचाई की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेंट स्टीफंस कॉलेज को सीट आवंटन से जुड़े विवाद को लेकर डीयू की खिंचाई की
Modified Date: February 13, 2025 / 10:21 pm IST
Published Date: February 13, 2025 10:21 pm IST

नयी दिल्ली, 13 फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को सेंट स्टीफंस कॉलेज को स्वीकृत सीटों से अधिक संख्या में छात्रों को प्रवेश देने के लिए ‘‘एकतरफा’’ तरीके से निर्देश देने को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय(डीयू) की खिंचाई की और कहा कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता होगा।

मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने डीयू के वकील से कहा, ‘‘यदि आप कॉलेज को ऐसा करने के लिए कह रहे हैं, तो आप शिक्षा को कमजोर कर रहे हैं। आप शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता कर रहे हैं। क्या यह छात्रों के हित में होगा?’’

पीठ ने कहा, ‘‘प्रथम दृष्टया, विश्वविद्यालय किसी भी कॉलेज को स्वीकृत संख्या से अधिक प्रवेश लेने के लिए नहीं कह सकता। स्वीकृत संख्या का मतलब है कि कॉलेज में किसी पाठ्यक्रम को मान्यता या संबद्धता प्रदान करते समय छात्रों की स्वीकृत संख्या।’’

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उच्च न्यायालय, कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय के बीच सीट आवंटन विवाद की सुनवाई कर रहा था और उसने कहा कि सीटों में एकतरफा तरीके से वृद्धि नहीं की जा सकती, क्योंकि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कॉलेज के पास पर्याप्त संख्या में शिक्षक और बुनियादी ढांचा भी उपलब्ध हो।

भाषा सुभाष रंजन

रंजन


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