दिल्ली उच्च न्यायालय ने शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल कार्यवाही में हस्तक्षेप से इनकार किया |

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल कार्यवाही में हस्तक्षेप से इनकार किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल कार्यवाही में हस्तक्षेप से इनकार किया

:   Modified Date:  January 22, 2024 / 06:32 PM IST, Published Date : January 22, 2024/6:32 pm IST

नयी दिल्ली, 22 जनवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत के आधार पर लोकपाल द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) प्रमुख शिबू सोरेन के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से सोमवार को इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि लोकपाल की कार्यवाही के साथ-साथ शिकायत को चुनौती देने वाली झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की याचिका ‘‘समयपूर्व’’ दाखिल की गई। न्यायाधीश ने सोरेन की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि अभी इसका वक्त नहीं आया है।

अगस्त 2020 में की गई शिकायत में झारखंड की गोड्डा सीट से भाजपा के लोकसभा सदस्य दुबे ने दावा किया, ‘‘शिबू सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों ने सरकारी खजाने का दुरुपयोग करके भारी संपत्ति अर्जित की और घोर भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं।’’

उच्च न्यायालय ने 12 सितंबर, 2022 को लोकपाल कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और कहा था कि मामले पर विचार की आवश्यकता है। शिकायत के साथ-साथ लोकपाल कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए सोरेन ने उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी कि उनके खिलाफ मामला ‘‘पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण’’ और ‘‘राजनीति से प्रेरित’’ है।

उन्होंने दलील दी कि शिकायत पर भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल द्वारा विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि आरोप शिकायत प्रस्तुत करने की तारीख से सात साल पहले के समय से संबंधित थे।

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 53 के तहत प्रावधानों के अनुसार, शिकायत में उल्लिखित अपराध किए जाने की तारीख से सात साल गुजरने के बाद शिकायत नहीं की जा सकती है।

जवाब में, लोकपाल ने कहा कि कार्यवाही कानून के अनुसार की जा रही है और शिकायत अभी भी ‘‘निर्णय के लिए खुली’’ है क्योंकि ‘‘कोई अंतिम दृष्टिकोण नहीं बनाया गया है’’ और वह ‘‘इस स्तर पर शिकायत के गुण-दोष पर टिप्पणी नहीं कर सकता।’’

भाषा आशीष नरेश

नरेश

 

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