दिल्ली उच्च न्यायालय ने ब्रिटानिया के ‘लिटिल हार्ट्स’ चिह्न का इस्तेमाल करने से रोका

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ब्रिटानिया के ‘लिटिल हार्ट्स’ चिह्न का इस्तेमाल करने से रोका

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ब्रिटानिया के ‘लिटिल हार्ट्स’ चिह्न का इस्तेमाल करने से रोका
Modified Date: December 31, 2025 / 08:34 pm IST
Published Date: December 31, 2025 8:34 pm IST

नयी दिल्ली, 31 दिसंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक निर्माता और अन्य लोगों को ब्रिटानिया के ‘लिटिल हार्ट्स’ बिस्कुट के आकार और ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने से रोक दिया।

न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर एक मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें दावा किया गया था कि ‘श्री स्वास्तिक ऑर्गेनिक्स’ और अन्य न केवल उसके ट्रेडमार्क का उपयोग कर रहे हैं, बल्कि बिस्कुट को ऑनलाइन बेचने के लिए एक समान आकार का भी उपयोग कर रहे थे।

न्यायालय ने माना कि वादी (ब्रिटानिया), ‘लिटिल हार्ट्स’ ट्रेडमार्क या आकृति का पूर्व उपयोगकर्ता और पंजीकृत स्वामी होने के नाते, संरक्षण का हकदार है।

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उसने कहा, ‘‘वादी ने प्रतिवादियों (श्री स्वास्तिक ऑर्गेनिक्स और अन्य) के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध किया है। न्यायालय संतुष्ट है कि यदि इस स्तर पर अंतरिम निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है, तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी।’’

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 21 मई 2026 के लिए तय की।

भाषा शफीक माधव

माधव


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