दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म ‘अंदाज अपना अपना’ की सामग्री के अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगाई

दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म ‘अंदाज अपना अपना’ की सामग्री के अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगाई

दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म ‘अंदाज अपना अपना’ की सामग्री के अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगाई
Modified Date: May 18, 2025 / 11:33 pm IST
Published Date: May 18, 2025 11:33 pm IST

नयी दिल्ली, 18 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने मशहूर हिंदी फिल्म ‘‘अंदाज अपना अपना’’ से जुड़ी बौद्धिक संपदा के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाने का आदेश दिया है, जिसमें चरित्र, संवाद, चित्र और ऑडियो-वीडियो सामग्री शामिल है।

उच्च न्यायालय ने फिल्म निर्माता ‘विनय पिक्चर्स’ द्वारा दायर मुकदमे में ये एकपक्षीय आदेश दिया, जिसमें डिजिटल सामग्री, डोमेन नाम और एआई-निर्मित सामग्री के माध्यम से कॉपीराइट और ट्रेडमार्क अधिकारों के कथित उल्लंघन के खिलाफ गुहार लगाई गई थी।

न्यायमूर्ति अमित बंसल ने 14 मई को एक आदेश में कहा कि वादी ने अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला पेश किया है और यदि अंतरिम आदेश नहीं दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी।

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आमिर खान और सलमान खान की मुख्य भूमिकाओं वाली यह फिल्म 1994 में पहली बार रिलीज हुई थी, जिसे इस साल फिर से रिलीज किया गया।

उच्च न्यायालय ने अज्ञात पक्षों को फिल्म की स्ट्रीमिंग, देखने या डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराने, चित्र, वीडियो, दृश्य-श्रव्य या एआई-निर्मित सामग्री सहित ऐसी किसी भी तरह की सामग्री बनाने से रोक दिया, जो वादी की फिल्म ‘‘अंदाज अपना अपना’’ के समान, उससे मिलती-जुलती हो।

भाषा शफीक संतोष

संतोष


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