दिल्ली उच्च न्यायालय ने बिहार के विधायक की हर्ष फायरिंग में मिली चार साल की सजा निलंबित की

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने बिहार के विधायक की हर्ष फायरिंग में मिली चार साल की सजा निलंबित की

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  • Publish Date - July 28, 2026 / 07:55 PM IST,
    Updated On - July 28, 2026 / 07:55 PM IST

नयी दिल्ली, 28 जुलाई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2018 में यहां के एक फार्महाउस में हर्ष फायरिंग में महिला की मौत के मामले में बिहार से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक राजू कुमार सिंह को सुनाई गई चार साल की निलंबित कर दी है।

न्यायमूर्ति मनोज जैन ने साहिबगंज के विधायक को राहत देते हुए टिप्पणी की कि वह पहले ही कारवास में दो महीने और 22 दिन बिता चुके हैं और निकट भविष्य में उनकी सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर अंतिम सुनवाई होने की कोई संभावना नहीं है।

अदालत द्वारा सोमवार को दिये आदेश में कहा गया, ‘‘मामले के सभी तथ्यों और निकट भविष्य में अपील पर अंतिम सुनवाई की संभावना नहीं होने की वास्तविकता को संज्ञान में लेते हुए अपीलकर्ता की सजा को तब तक के लिए स्थगित किया जाता है। अपीलकर्ता को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि का जमानत बॉन्ड जमा करना होगा।’’

सिंह का पक्ष रखने के लिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि इस मामले में गोलीबारी के लिए अपीलकर्ता को विशेषतौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि यह बात मानी गई है कि एक सिक्योरिटी गार्ड की राइफल से भी हर्ष फायरिंग की गई थी।

उन्होंने कहा कि हालांकि अभियोजन पक्ष के तीन गवाहों ने उसके मामले का समर्थन किया, लेकिन उनकी गवाही अपीलकर्ता को स्पष्ट रूप से दोषी नहीं ठहराती है। अधिवक्ता ने कहा कि सिंह मृतका के परिजनों को बिना शर्त 25 लाख रुपये का मुआवजा देने को तैयार थे।

न्यायमूर्ति जैन ने अपने आदेश में कहा कि सिंह यह रकम अदालत की रजिस्ट्री में जमा करेंगे और पीड़ित परिवार इसे निकाल सकेगा, चाहे अपील का नतीजा कुछ भी हो।

एक सुनवाई अदालत ने चार जुलाई को महिला की मौत के मामले में सिंह को चार साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई थी। सुनवाई अदालत ने ‘बंदूक की संस्कृति’ की आलोचना करते हुए कहा था, ‘‘कानून के राज वाले राज्य में हमें न तो सिंघम की ज़रूरत है और न ही पुष्पा की।’’

भाषा धीरज नरेश

नरेश