EV Motor Vehicle Tax Exemption: बड़ी खुशखबरी!.. मोटर-व्हीकल टैक्स पूरी तरह माफ़, सरकार ने निभाया बजट में किया वादा, जानें किन EV पर मिलेगा फायदा

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हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए ₹30 लाख तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले नए बैटरी चालित दोपहिया, तिपहिया और चारपहिया वाहनों पर मोटर व्हीकल टैक्स पूरी तरह माफ कर दिया है।

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  • Publish Date - July 28, 2026 / 10:41 PM IST,
    Updated On - July 28, 2026 / 10:42 PM IST

EV Motor Vehicle Tax Exemption || Udaan Vehicles FILE

HIGHLIGHTS
  • तीस लाख तक के इलेक्ट्रिक वाहनों पर सौ प्रतिशत टैक्स माफ।
  • महंगे इलेक्ट्रिक वाहनों को पचास प्रतिशत टैक्स छूट मिलेगी।
  • सीएनजी वाहनों की पुरानी टैक्स छूट भी जारी रहेगी।

चंडीगढ़: हरियाणा नई नायब सिंह सैनी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। (EV Motor Vehicle Tax Exemption) मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नए शुद्ध इलेक्ट्रिक (बैटरी चालित) दोपहिया, तिपहिया और चारपहिया वाहनों पर मोटर व्हीकल टैक्स में बड़ी छूट को मंजूरी दी गई है।

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30 लाख रुपये तक के EV पर 100% टैक्स माफ

कैबिनेट के फैसले के अनुसार, 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले नए इलेक्ट्रिक दोपहिया, ई-रिक्शा, ऑटो और चारपहिया वाहनों के पंजीकरण पर मोटर व्हीकल टैक्स पूरी तरह (100%) माफ रहेगा। वहीं, 30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर 50 प्रतिशत टैक्स छूट मिलेगी।

बजट में की गई घोषणा हुई पूरी

यह फैसला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा हरियाणा बजट 2026-27 में की गई घोषणा के अनुरूप लिया गया है। (EV Motor Vehicle Tax Exemption) सरकार का मकसद राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और स्वच्छ व पर्यावरण अनुकूल परिवहन को प्रोत्साहित करना है।

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CNG वाहनों को मिलेगी पहले जैसी छूट

सरकार ने स्पष्ट किया है कि सीएनजी वाहनों पर मिलने वाली 20 प्रतिशत वन-टाइम मोटर व्हीकल टैक्स छूट पहले की तरह जारी रहेगी। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना अधिक किफायती होगा। इससे राज्य में EV की बिक्री और पंजीकरण बढ़ेगा। साथ ही वाहन प्रदूषण में कमी आएगी, हवा की गुणवत्ता बेहतर होगी और हरियाणा में स्वच्छ एवं टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।

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हरियाणा में किन इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% टैक्स छूट मिलेगी?

उत्तर: ₹30 लाख तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले नए बैटरी चालित दोपहिया, ई-रिक्शा, ऑटो और चारपहिया वाहनों पर मोटर व्हीकल टैक्स पूरी तरह माफ रहेगा।

₹30 लाख से अधिक कीमत वाले EV पर क्या लाभ मिलेगा?

उत्तर: ₹30 लाख से अधिक एक्स-शोरूम कीमत वाले नए इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर व्हीकल टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

क्या CNG वाहनों की टैक्स छूट में कोई बदलाव हुआ है?

उत्तर: नहीं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि CNG वाहनों पर मिलने वाली 20 प्रतिशत वन-टाइम मोटर व्हीकल टैक्स छूट पहले की तरह जारी रहेगी।