सिख विरोधी दंगे : न्यायालय सजा के खिलाफ सज्जन कुमार की याचिका पर 24 सितंबर को करेगा सुनवाई

सिख विरोधी दंगे : न्यायालय सजा के खिलाफ सज्जन कुमार की याचिका पर 24 सितंबर को करेगा सुनवाई

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  • Publish Date - August 20, 2025 / 04:40 PM IST,
    Updated On - August 20, 2025 / 04:40 PM IST

नयी दिल्ली, 20 अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में सुनाई गई सजा के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार और पार्टी के पूर्व पार्षद बलवान खोखर द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई 24 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने बुधवार को मामले की सुनवाई टाल दी क्योंकि सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश नहीं हो सके।

जुलाई 2024 में उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से खोखर की राहत के अनुरोध वाली याचिका पर जवाब देने को कहा था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2018 में खोखर की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी थी, जबकि उसने 2013 में निचली अदालत द्वारा कुमार को बरी किए जाने के फैसले को पलट दिया था। यह मामला 1-2 नवंबर, 1984 को दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के पालम कॉलोनी में पांच सिखों की हत्या और राज नगर पार्ट-2 में एक गुरुद्वारे में आगजनी से संबंधित था।

भाषा शफीक प्रशांत

प्रशांत