प्रयागराज, 19 दिसंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कोडिन युक्त कफ सिरप मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगाने और प्राथमिकियों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाएं शुक्रवार को खारिज कर दीं।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की पीठ ने राज्य के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज प्राथमिकियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पारित किया।
ये रिट याचिकाएं वीरेंद्र लाल वर्मा और अन्य द्वारा गिरफ्तारी पर रोक लगाने और उनके खिलाफ वाराणसी और अन्य पुलिस थानों में दर्ज प्राथमिकियों को रद्द करने का अनुरोध करते हुए दायर की गई थीं।
भाषा सं राजेंद्र अमित
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