नयी दिल्ली, 21 जुलाई (भाषा) कॉकरोच जनता पार्टी और किसान संगठनों द्वारा 20 जुलाई को आयोजित ‘संसद चलो’ मार्च के दौरान हुई हिंसा, तोड़फोड़ और अन्य घटनाओं के संबंध में दिल्ली पुलिस ने अब तक चार प्राथमिकी दर्ज की हैं तथा वह दो अन्य मामले दर्ज करने की प्रक्रिया में है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि ये मामले संसद मार्ग, कनॉट प्लेस और अन्य थानों में दर्ज किए गए हैं, जिनमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), शस्त्र कानून और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के कई प्रावधानों को शामिल किया गया है।
पुलिस सूत्र ने बताया कि एक प्राथमिकी कनॉट प्लेस स्थित रीगल सिनेमा के पास हुई हिंसा और पथराव के संबंध में दर्ज की गई है, जबकि अन्य मामले गैर-कानूनी तरीके से एकत्र होने, संसद सत्र के दौरान बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने और हिंसा के पीछे कथित साजिश से जुड़े हैं।
उन्होंने बताया कि मारपीट, कानून अपने हाथ में लेने और अन्य संबंधित अपराधों के संबंध में दो और प्राथमिकी तैयार की जा रही हैं।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, संसद मार्ग थाने में दर्ज प्राथमिकी बीएनएस की धारा 223(बी) (कानूनी आदेशों की अवज्ञा); धारा 221 (लोक सेवक को उसके कर्तव्यों के पालन में बाधा डालना); धारा 132 (लोक सेवक पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग); धारा 121(1) (गैर-कानूनी सभा); धारा 189(3), 190, 191(2), 191(3) और 192 (गैर-कानूनी तरीके से एकत्र होने, दंगा करने और हिंसा से संबंधित); धारा 324(5), 109(1), 125 और 3(5) (सामान्य आशय से संबंधित); और धारा 61(2) (आपराधिक साजिश) के तहत दर्ज की गई है।
प्राथमिकी में सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के प्रावधानों को भी शामिल किया गया है।
भाषा नोमान शफीक माधव
माधव