दिल्ली दंगा मामला: अदालत ने पांच लोगों को तोड़फोड़, आगजनी के आरोपों से बरी किया

दिल्ली दंगा मामला: अदालत ने पांच लोगों को तोड़फोड़, आगजनी के आरोपों से बरी किया

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  • Publish Date - December 17, 2025 / 09:14 PM IST,
    Updated On - December 17, 2025 / 09:14 PM IST

नयी दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े एक मामले में पांच लोगों को आगजनी, दंगे और तोड़फोड़ के आरोपों से बरी कर दिया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवीन सिंह ने अब्दुल सत्तार, मोहम्मद खालिद, हुनैन, तनवीर और आरिफ के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया। इन लोगों पर चांद बाग इलाके में दंगा करना, गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने और तोड़फोड़ व आगजनी का आरोप लगाया गया था।

न्यायाधीश ने 11 दिसंबर के अपने फैसले में कहा, “मेरा मानना है कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को सभी उचित संदेहों से परे साबित करने में विफल रहा और सभी आरोपी संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं। लिहाजा आरोपियों को उनके खिलाफ तय किए गए सभी आरोपों से बरी किया जाता है।”

अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी ने दावा किया था कि आरोपियों की तस्वीरें गवाह रामदास गुप्ता को दिखाई गई थीं, जो भजनपुरा पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं, जिसके पास दंगे और आगजनी की घटना हुई थी, लेकिन उन तस्वीरों का स्रोत स्पष्ट नहीं था।

न्यायाधीश ने कहा, “आरोपियों की ओर से किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है कि गिरफ्तारी के बाद उन्हें इस मामले को सुलझाने के लिए इसमें फंसाया गया था।”

अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि उस पर पेट्रोल पंप पर हमला किया गया था और उसे अस्पताल में ही होश आया, लेकिन इस दावे के विपरीत, उसके पिता को वह भजनपुरा चौक पर घायल अवस्था में मिला था।

न्यायाधीश ने कहा किया, “घायल के अनुसार, पेट्रोल पंप पर सिर में चोट लगने के बाद उसे सेंट स्टीफंस अस्पताल में होश आया। इसलिए, इस गवाह के खुद पेट्रोल पंप से बाहर निकलने की कोई संभावना नहीं है।”

उन्होंने कहा, “शिकायतकर्ता बेहोशी की हालत में अपने पिता को पेट्रोल पंप पर नहीं, बल्कि भजनपुरा चौक पर भजनपुरा थाने के सामने मिला था। इससे यह संदेह और बढ़ जाता है कि चोट भजनपुरा पेट्रोल पंप पर लगी थी या नहीं।”

फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली के चांद बाग इलाके में पथराव और आगजनी को लेकर प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। शिकायत तरुण नामक व्यक्ति ने दर्ज कराई थी, जिसने आरोप लगाया था कि भजनपुरा पेट्रोल पंप के पास भीड़ ने उस पर हमला किया और उसकी बाइक फूंक दी।

भाषा नोमान पारुल

पारुल