दिल्ली दंगा मामला: अदालत ने जमानत पाए पांचवें आरोपी के रिहाई आदेश जारी किए

दिल्ली दंगा मामला: अदालत ने जमानत पाए पांचवें आरोपी के रिहाई आदेश जारी किए

दिल्ली दंगा मामला: अदालत ने जमानत पाए पांचवें आरोपी के रिहाई आदेश जारी किए
Modified Date: January 8, 2026 / 02:09 pm IST
Published Date: January 8, 2026 2:09 pm IST

नयी दिल्ली, आठ जनवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगों की साजिश के मामले में चार अन्य लोगों के साथ जमानत पाए पांचवें आरोपी शादाब अहमद के रिहाई आदेश बृहस्पतिवार को जारी किए।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने खान की ओर से पेश दो लाख रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि के दो मुचलके स्वीकार किए और रिहाई के आदेश जारी किए।

दिल्ली पुलिस ने अदालत में अभियुक्त द्वारा दाखिल किए गए सभी जमानतों और दस्तावेजों की सत्यापन रिपोर्ट पेश की जिसके बाद रिहाई आदेश जारी किया गया।

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अदालत ने पाया कि अभियुक्त ने उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित की गईं सभी जमानत शर्तों को पूरा किया है।

इससे पहले बुधवार को अदालत ने दिल्ली पुलिस को आरोपियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और जमानतों के सत्यापन का आदेश दिया था।

अन्य चार आरोपी बुधवार को यहां की एक अदालत द्वारा रिहाई के आदेश जारी किए जाने के बाद जेल से बाहर आ गए।

भाषा शोभना मनीषा

मनीषा


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