दिल्ली दंगा: अदालत ने दिल्ली पुलिस से बिना किसी प्रभाव में आए जांच करने को कहा

दिल्ली दंगा: अदालत ने दिल्ली पुलिस से बिना किसी प्रभाव में आए जांच करने को कहा

दिल्ली दंगा: अदालत ने दिल्ली पुलिस से बिना किसी प्रभाव में आए जांच करने को कहा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:06 pm IST
Published Date: March 15, 2022 7:37 pm IST

नयी दिल्ली, 15 मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस से पूछा कि उसने वर्ष 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में उस 23 वर्षीय युवक की मौत से जुड़े मामले में आरोपपत्र दाखिल क्यों नहीं किया, जिसे राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किया गया था।

साथ ही अदालत ने दिल्ली पुलिस से कहा कि वह बिना किसी प्रभाव में आए कानून सम्मत जांच करे।

न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह मृतक युवक की मां की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें तेजी के साथ सही तरीके से जांच करने का अनुरोध किया गया।

न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया जाए और जांच एजेंसी से कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा उसकी याचिका में दिए गए सुझावों पर गौर करे।

वर्ष 2020 के दिल्ली दंगे के दौरान हुई इस घटना का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें मृतक फैजान को कथित तौर पर पुलिसकर्मियों द्वारा पीटते हुए और उसे राष्ट्रगान और वंदे मातरम गाने को मजबूर करते देखा जा सकता है।

मृतक फैजान की मां किस्मतुन ने दावा किया है कि पुलिस ने उनके बेटे को गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में ले लिया और उसे समय रहते चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके कारण 26 फरवरी 2020 को फैजान की मौत हो गई।

भाषा शफीक अनूप

अनूप


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