दिल्ली दंगा : अदालत ने पुलिस आयुक्त को नियमित लोक अभियोजक नियुक्त करने का निर्देश दिया

दिल्ली दंगा : अदालत ने पुलिस आयुक्त को नियमित लोक अभियोजक नियुक्त करने का निर्देश दिया

दिल्ली दंगा : अदालत ने पुलिस आयुक्त को नियमित लोक अभियोजक नियुक्त करने का निर्देश दिया
Modified Date: November 29, 2022 / 07:58 pm IST
Published Date: August 13, 2022 5:36 pm IST

नयी दिल्ली, 13 अगस्त (भाषा) उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 2020 में हुए दंगों से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही एक स्थानीय अदालत ने सरकारी वकीलों के तदर्थ आधार पर पेश होने पर असंतोष जताया।

न्यायाधीश ने पुलिस आयुक्त को ‘‘इस मामले में एक लोक अभियोजक की नियुक्ति करने और उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।’’

एक विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) ने कहा कि वह पुलिस विभाग के किसी ठोस आदेश के बिना मामले में तदर्थ आधार पर पेश हो रहे थे, जिसके बाद अदालत ने उक्त निर्देश दिया।

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य पी. ने चार अगस्त को पारित आदेश में कहा, ‘‘मामले को पुलिस आयुक्त के पास भेजा जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस मामले के लिए आज तक एक नियमित लोक अभियोजक को नियुक्त क्यों नहीं किया गया।’’

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त तय की।

भाषा शफीक माधव

माधव


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