Delhi Road Accident | Photo Credit: ANI
नई दिल्ली: Delhi Road Accident आजकल सोशल मीडिया पर रील बनाने का शौक तेजी से बढ़ रहा है। हर कोई फेमस होने के लिए आए दिन सोशल मीडिया पर खतरनाक स्टंटबाजी करके रील बना रहे हैं, लेकिन यही रील बनाना लोगों के लिए अब जानलेवा साबित हो रहे हैं। ऐसा ही मामला देश की राजधानी दिल्ली से सामने आया है, जहां ‘रील’ बनाने के जानलेवा शौक ने एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियां उजाड़ दीं।
Delhi News मिली जानकारी के अनुसार, घटना द्वारका इलाके के लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास का है। बताया जा रहा है कि यहां एक बिना लाइसेंस वाले नाबालिग छात्र ने स्टंट करने के चक्कर में अपनी स्कॉर्पियो से एक बाइक सवार 23 साल के युवक को टक्कर मार दी। हादसा इतना दर्दनाक था कि मौके पर ही युवक की मौत हो गई। जबकि एक टैक्सी चालक गंभीर रूप से घायल है। युवक की पहचान साहिल धनेश्वरा के रूप में हुई है। इस घटना ने एक बार फिर रईसजादों की लापरवाही और सड़क सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
23 साल के साहिल धनेशरा की मां इन्ना माकन ने बताया, “मेरा बेटा 3 फरवरी को ऑफिस जा रहा था। यह लड़का (स्कॉर्पियो ड्राइवर) बहुत स्पीड में था। इसकी बहन साथ में बैठी थी और रील बना रही थी। ये गाड़ी उल्टी लेन में चला रहा था और बस के ठीक सामने आकर स्टंट करने लगां मेरे बेटे ने दाईं ओर देखा कि जगह है या नहीं। क्योंकि बस के बाईं ओर एक ई-रिक्शा था। स्कॉर्पियो से इन्होंने बस के सामने स्टंट मारा और मोटरसाइकिल से उड़ा दिया। दुर्घटना में एक कैब ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह एक आपराधिक गतिविधि दिखाता है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि वे सड़क पर कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनके माता-पिता के पास पैसे हैं, यह एक आपराधिक सोच है। यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है। मेरे बेटे की मौत उनकी फन रील की वजह से हुई। उसके (स्कॉर्पियो) खिलाफ पहले से ही कई ओवर-स्पीडिंग चालान हैं, फिर भी उसके पिता ने उसे नहीं रोका। मुझे अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। उसके (स्कॉर्पियो ड्राइवर) पास लाइसेंस भी नहीं है।”
घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने द्वारका साउथ थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281, 106(1) और 125(a) के तहत एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने मौके से तीनों क्षतिग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। हालांकि, इस मामले में न्याय की मांग कर रहे परिवार को तब झटका लगा जब किशोर न्याय बोर्ड (JJB) ने 10 फरवरी 2026 को आरोपी को 10वीं की बोर्ड परीक्षा के आधार पर अंतरिम जमानत दे दी। फिलहाल आरोपी को ऑब्जर्वेशन होम भेजा गया था, लेकिन जमानत मिलने से पीड़ित परिवार में रोष है।
#WATCH दिल्ली | 23 साल के साहिल धनेशरा की मां इन्ना माकन ने बताया, “…मेरा बेटा 3 फरवरी को ऑफिस जा रहा था…यह लड़का (स्कॉर्पियो ड्राइवर) बहुत स्पीड में था। इसकी बहन साथ में बैठी थी और रील बना रही थी। ये गाड़ी उल्टी लेन में चला रहा था और बस के ठीक सामने आकर स्टंट करने लगा…मेरे… pic.twitter.com/Mcd3H8tgns
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 16, 2026