दिल्लीः क्लबों, होटलों, शराब दुकानों को कोविड-19 दिशा-निर्देशों के कड़ाई से पालन के निर्देश

दिल्लीः क्लबों, होटलों, शराब दुकानों को कोविड-19 दिशा-निर्देशों के कड़ाई से पालन के निर्देश

दिल्लीः क्लबों, होटलों, शराब दुकानों को कोविड-19 दिशा-निर्देशों के कड़ाई से पालन के निर्देश
Modified Date: November 29, 2022 / 08:50 pm IST
Published Date: October 21, 2020 12:50 pm IST

नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने शहर के क्लबों, होटलों, शराब दुकानों और रेस्तराओं को कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर सख्ती से अमल के निर्देश दिए हैं।

सहायक आयुक्त (प्रवर्तन) को सभी होटलों, क्लबों और रेस्तरां में मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन की जांच करने के लिए टीम तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि विभाग उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है कोविड से जुड़े निर्देशों जैसे मास्क पहनने या दो गज की दूरी के नियम को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं।

विभाग ने एक आदेश में कहा, ‘‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के आबकारी विभाग से लाइसेंस पाने वाले सभी लोगों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने सभी कर्मचारियों और ग्राहकों द्वारा कोविड-19 को लेकर उचित व्यवहार… जैसे मास्क पहनना, बार-बार हाथ धोने और दो गज की दूरी का पालन करने सहित मानक संचालन प्रक्रिया में निहित अन्य निर्देशों का लाइसेंसी परिसर में अक्षरश: पालन करें।’’

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दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पिछले महीने होटलो, क्लबों और रेस्तरां को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ फिर से खोलने की अनुमति देते हुए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की थी।

भाषा अर्पणा पवनेश

पवनेश


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