दिल्ली: महिलाओं को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करने के आरोप में तीन गिरफ्तार
दिल्ली: महिलाओं को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करने के आरोप में तीन गिरफ्तार
नयी दिल्ली, 31 अगस्त (भाषा) दिल्ली के जीबी रोड पर एक वेश्यालय में महिलाओं की तस्करी और उन्हें वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करने के आरोप में तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दो अलग-अलग मामलों में जीबी रोड इलाके से दो महिलाओं को मुक्त कराया गया।
पुलिस के अनुसार, पीड़ितों में से एक पश्चिम बंगाल की 26 वर्षीय विवाहित और तीन बच्चों की मां है और वह दो मई से लापता थी। 25 अगस्त को, उसने अपनी मां से संपर्क किया और उसे बताया कि वह जीबी रोड के एक वेश्यालय में कैद है।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि 26 अगस्त को महिला की मां ने महिला पुलिस चौकी से संपर्क किया, जिसके बाद एक टीम परिसर में पहुंची और पीड़िता को मुक्त कराया।
पूछताछ के दौरान महिला ने पुलिस को बताया कि कालू नाम के एक व्यक्ति ने पश्चिम बंगाल के एक रेलवे स्टेशन पर उससे दोस्ती की, उसके लिए रोजगार की व्यवस्था करने का वादा किया और उसे दिल्ली ले आया। व्यक्ति ने उसका मोबाइल फोन कथित तौर पर छीन लिया और उसे वेश्यालय से जुड़ी गीता को बेच दिया।
गीता ने महिला को लगभग एक महीने तक अपने आवास पर रखा, जहां उसे वेश्यालय के मालिक को सौंप दिया गया।
अधिकारी ने कहा कि पीड़िता को कथित तौर पर वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया था, जबकि उसने जो पैसा कमाया था, उसे वेश्यालय में काम करने वाली गीता और मंजू ने जब्त कर लिया था।
अभियान के दौरान, पश्चिम बंगाल की लगभग 28 साल की एक अन्य महिला ने पुलिस से संपर्क किया।
दूसरी पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसने अपने पति और सास से झगड़े के बाद करीब दो साल पहले अपने आठ साल के बेटे के साथ अपना घर छोड़ दिया था। एक महिला ने उससे कथित तौर पर दोस्ती की और मां-बेटे की मदद करने के बहाने उन्हें दिल्ली ले आई।
महिला को घरेलू सहायिका के रूप में काम देने का वादा किया गया था, लेकिन कथित तौर पर उसे जीबी रोड वेश्यालय में वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया। लड़के को वेश्यालय से जुड़ी एक अन्य महिला पारो खातून द्वारा एक छात्रावास ले जाया गया था। पुलिस ने कहा कि लड़के का पता लगाने के प्रयास जारी हैं।
अधिकारियों ने बताया कि गीता, मंजू और पारो खातून को गिरफ्तार कर लिया गया है।
उन्होंने बताया कि ये तीनों पहले भी 2025 में कमला मार्केट थाने में दर्ज इसी तरह के मानव तस्करी मामले में शामिल थीं और फिलहाल जमानत पर बाहर थी।
भारतीय न्याय संहिता और अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दो मामले दर्ज किए गए हैं।
भाषा नोमान
नोमान अविनाश
अविनाश

Facebook


