दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की सख्त कार्रवाई, नियम उल्लंघन करने वालों को ईंधन आपूर्ति पर रोक
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की सख्त कार्रवाई, नियम उल्लंघन करने वालों को ईंधन आपूर्ति पर रोक
नयी दिल्ली, 18 दिसंबर (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर बीएस-6 मानक वाले निजी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध के साथ ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नियम लागू होने के कारण दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बृहस्पतिवार को अपनी कार्रवाई तेज कर दी है।
‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नियम के तहत जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) नहीं है, उन्हें पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार, पेट्रोल पंपों पर ईंधन भरने की अनुमति देने से पहले ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को वाहनों के पीयूसी प्रमाणपत्रों की व्यक्तिगत रूप से जांच करते देखा गया।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, ‘शहर में प्रवेश के प्रमुख बिंदुओं पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की कई टीमें तैनात की गई हैं ताकि नियमों का पालन न करने वाले वाहनों को रोका जा सके और प्रतिबंधों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके।’
उन्होंने बताया कि इस संबंध में दिल्ली भर में विभिन्न स्थानों पर 100 से अधिक टीमें तैनात की गई हैं।
अधिकारियों के अनुसार, अंतरराज्यीय सीमाओं सहित 126 चौकियों पर 580 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। इस अभियान में सहयोग के लिए परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीमों को भी पेट्रोल पंपों और प्रवेश बिंदुओं पर तैनात किया गया है, जबकि नगर निगम (एमसीडी) के कर्मचारी वाहन की कतारों के प्रबंधन तथा जांच करने में सहायता कर रहे हैं।
पेट्रोल पंप वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना वाहनों को ईंधन नहीं दे रहे हैं और इसे स्वचालित ‘नंबर प्लेट रीडर कैमरे’, पंपों पर ‘वॉयस अलर्ट’ और पुलिस की मदद से लागू किया जा रहा है।
पुलिस की यह कार्रवाई दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लागू किए गए ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’ (ग्रैप) प्रतिबंधों के कार्यान्वयन का हिस्सा है।
इन प्रतिबंधों के तहत, बीएस-6 मानकों से नीचे के गैर-दिल्ली निजी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, जबकि सीएनजी (संपीडित प्राकृतिक गैस) या बिजली से चलने वाले वाहन, सार्वजनिक परिवहन एवं आवश्यक वस्तुओं का परिवहन करने वाले या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छूट दी गई है।
निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों को भी ग्रैप के चौथे चरण के प्रतिबंधों के तहत शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह के अनुसार, ये प्रतिबंध ग्रैप तीन और चार के लागू होने तक प्रभावी रहेंगे।
भाषा प्रचेता नरेश रंजन
रंजन

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