दिल्ली: शराब पीकर वाहन चलाने पर दो चालकों के लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित
दिल्ली: शराब पीकर वाहन चलाने पर दो चालकों के लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित
नयी दिल्ली, 28 सितंबर (भाषा) दिल्ली यातायात पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में दो चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिए। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा ऐसे 94 चालान आगे की कार्रवाई के लिए अदालतों को भेजे गए हैं।
अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत की गई।
अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में 18 चालकों के चालान किए गए।
वहीं, गलत दिशा में वाहन चलाने के लिए 253 और अनधिकृत रंगीन या काली फिल्म का इस्तेमाल करने के लिए 59 वाहनों के चालान काटे गए।
यातायात पुलिस ने आदतन यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान इतिहास और ड्राइविंग लाइसेंस के विवरण के आधार पर मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत भी कार्रवाई शुरू की है।
इसके लिए संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को प्रस्ताव भेजे गए हैं।
पुलिस ने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने के दो मामलों में स्थानीय अदालत ने आरोपियों को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत दोषी ठहराया और प्रत्येक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
अदालत ने उनके ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित करने का भी आदेश दिया।
पुलिस के लिखित अनुरोध पर अदालत ने 24 सितंबर को ये आदेश जारी किए।
भाषा नोमान नोमान जितेंद्र
जितेंद्र

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