दिल्ली विवि परिसर में प्रदर्शन के लिए 72 घंटे पहले सूचना देना अनिवार्य

दिल्ली विवि परिसर में प्रदर्शन के लिए 72 घंटे पहले सूचना देना अनिवार्य

दिल्ली विवि परिसर में प्रदर्शन के लिए 72 घंटे पहले सूचना देना अनिवार्य
Modified Date: March 23, 2026 / 07:39 pm IST
Published Date: March 23, 2026 7:39 pm IST

नयी दिल्ली, 23 मार्च (भाषा) दिल्ली विश्वविद्यालय ने परिसर में प्रस्तावित किसी भी विरोध प्रदर्शन या सभा का विवरण विश्वविद्यालय अधिकारियों और स्थानीय पुलिस को कम से कम 72 घंटे पहले प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। सोमवार को जारी एक आधिकारिक नोटिस में यह जानकारी दी गई।

यह निर्देश विश्वविद्यालय द्वारा 17 फरवरी को विरोध प्रदर्शनों पर लगाए गए एक महीने के प्रतिबंध के कुछ दिनों बाद आया है। यह प्रतिबंध नॉर्थ कैंपस में छात्रों के एक मार्च के हिंसक हो जाने के बाद लगाया गया था, जिसमें कथित तौर पर एक महिला पत्रकार पर हमला किया गया था।

प्रॉक्टर कार्यालय द्वारा जारी यह नोटिस छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों को संबोधित है।

इसमें कहा गया है कि आयोजकों को अपने आवेदन की हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर कार्यालय और संबंधित स्थानीय पुलिस अधिकारियों (जिनमें पुलिस उपायुक्त और संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी शामिल हैं) के पास जमा करानी होगी।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के प्रॉक्टर मनोज कुमार सिंह ने कहा कि आवेदन में आयोजक का नाम, कॉलेज या विभाग, संपर्क विवरण, कार्यक्रम की प्रकृति और अवधि, रसद आवश्यकताएं, वक्ताओं की सूची और प्रतिभागियों की अपेक्षित संख्या जैसे विवरण शामिल होने चाहिए।

नोटिस के अनुसार, परिसर में किसी भी सभा, जमावड़े, विरोध प्रदर्शन, धरने, मार्च, जुलूस या इसी तरह की गतिविधि से 72 घंटे पहले ये विवरण जमा करने होंगे।

भाषा

शुभम नरेश

नरेश


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