दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती मामला : अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी पर ईडी से जवाब मांगा
दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती मामला : अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी पर ईडी से जवाब मांगा
नयी दिल्ली, छह दिसंबर (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं से संबंधित धन शोधन मामले में एक आरोपी की जमानत याचिका पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से 14 दिसंबर तक जवाब मांगा।
मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर भी संलिप्तता के आरोप हैं।
विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने आरोपी जीशान हैदर द्वारा दायर अर्जी पर ईडी को नोटिस जारी किया।
आरोपी की ओर से पेश वकील नितेश राणा ने मामले को ‘‘तुच्छ’’ बताया और अदालत से कहा कि अपराध से कोई आय अर्जित नहीं हुई है।
वकील ने कहा, ‘‘आरोपी को अब हिरासत में रखने का कोई आधार नहीं है और उसे रिहा किया जाना चाहिए।’’
प्राथमिकी के मुताबिक, खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए मानदंडों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया था।
भाषा शफीक पवनेश
पवनेश

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