कृष्ण जन्मभूमि मामले में एक वाद को प्रतिनिधि वाद घोषित करने संबंधी आदेश को रद्द करने की मांग

कृष्ण जन्मभूमि मामले में एक वाद को प्रतिनिधि वाद घोषित करने संबंधी आदेश को रद्द करने की मांग

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  • Publish Date - August 6, 2025 / 09:06 PM IST,
    Updated On - August 6, 2025 / 09:06 PM IST

प्रयागराज, छह अगस्त (भाषा) मथुरा में स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में हाल के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक आवेदन दाखिल किया गया है।

वाद संख्या सात में कौशल किशोर ठाकुर की ओर से दाखिल इस याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा 18 जुलाई को दिया गया आदेश गलत है जिसमें भगवान कृष्ण विराजमान (वाद संख्या 17) को सभी हिंदू पक्षकारों और भगवान कृष्ण विराजमान के प्रतिनिधि के तौर पर माना गया है।

इसमें कहा गया है कि वाद संख्या 17 तब दायर किया गया जब मथुरा के ये सभी मामले इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थानांतरित किए गए थे और इन्हें संलग्न करने का आदेश दिया गया था। ऐसी स्थिति में इस नए मामले को एक प्रतिनिधि वाद के तौर पर मानना उन वादियों के लिए अन्याय है जो सालों से इस मामले में पक्ष हैं।

शुरुआत में ये मुकदमे मथुरा की अदालत में दायर किए गए थे।

उल्लेखनीय है कि हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह हटाने के बाद जमीन का कब्जा लेने और वहां मंदिर बहाल करने के लिए 18 मुकदमे दाखिल किए हैं।

इससे पूर्व, एक अगस्त, 2024 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हिंदू पक्षों द्वारा दायर इन मुकदमों की पोषणीयता (सुनवाई योग्य) को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी थी।

भाषा राजेंद्र जोहेब

जोहेब