Income Tax Refund: रिफंड को लेकर इनकम टैक्स से आ रहे ये मैसेज, तो हो जाएं सावधान! नहीं तो अटक सकता है आपका पैसा!

अगर आपको इनकम टैक्स से रिफंड अटकने के मैसेज आ रहे हैं, तो घबराएं नहीं, लेकिन सावधान रहें। बिना सही जांच के कदम उठाने से आपका रिफंड अटक सकता है। लापरवाही न करें, समय रहते उचित कदम उठाएं।

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  • Publish Date - December 23, 2025 / 04:45 PM IST,
    Updated On - December 23, 2025 / 04:49 PM IST

(Income Tax Refund/ Image Credit: Meta AI)

HIGHLIGHTS
  • रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख: 31 दिसंबर 2025
  • साइबर फ्रॉड से बचने के लिए आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।
  • स्कैमर्स ईमेल, SMS या नकली वेबसाइट्स के जरिए धोखाधड़ी कर सकते हैं।

Income Tax Refund: हाल ही में कई टैक्सपेयर्स को अपने फाइल किए गए इनकम-टैक्स रिटर्न के बारे में संदेश प्राप्त हुए हैं, जिसमें बताया गया कि AY 2025-26 के लिए रिफंड क्लेम किया गया था, लेकिन प्रोसेस नहीं हो सका। इसका कारण रिटर्न में कुछ गड़बड़ियों के कारण इसे रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में रोका गया है। इनकम टैक्स विभाग ने यह भी बताया है कि इस बारे में सभी डिटेल्स आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजी जा चुकी हैं। ऐसे मैसेज का मतलब यह नहीं है कि आपका रिफंड फंस गया है, बल्कि आपको रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने का अवसर मिल रहा है।

रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करना है जरूरी

Income Tax Refund: अगर आपने अभी तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो 31 दिसंबर 2025 तक इसे फाइल करना जरूरी है। अगर रिटर्न 1 जनवरी 2026 के बाद फाइल किया जाता है, तो आपको अतिरिक्त टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है। इसलिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि विभाग द्वारा बताए गए इश्यू को ध्यान से देखें और समय पर रिवाइज्ड रिटर्न सबमिट करें। इससे आपका रिफंड सुरक्षित रहेगा और भविष्य में कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा।

अगर फाइल कर चुके हैं तो क्या करें?

अगर आपने पहले ही रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर दिया है, तो भी अगर आपको ऐसा कोई मैसेज प्राप्त हो तो आप उसे नजरअंदाज कर सकते हैं। हालांकि, इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी लिंक पर जल्दबाजी में क्लिक न करें। हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें, ताकि आपका रिफंड सुरक्षित रहे और कोई धोखाधड़ी का शिकार न हों।

साइबर फ्रॉड से रहें सतर्क

इनकम टैक्स विभाग ने हाल ही में साइबर फ्रॉड से बचने के लिए चेतावनी जारी की है। इन अपराधियों द्वारा अब टैक्स रिफंड, पेनल्टी या KYC अपडेट के नाम पर फर्जी ईमेल, SMS और वेबसाइट्स भेजी जा रही हैं। खासकर वरिष्ठ नागरिकों को इस तरह के स्कैम का निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में लोग जल्दबाजी में लिंक या अटैचमेंट खोल लेते हैं, जिससे उनकी व्यक्तिगत जानकारी और बैंक डिटेल्स साइबर अपराधियों के पास पहुंच जाती हैं।

साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सावधानियां

इन फ्रॉड से बचने के लिए सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आप इनकम टैक्स से जुड़ा कोई भी कार्य केवल आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in के जरिए ही करें। किसी भी ईमेल, SMS या वेबसाइट लिंक पर क्लिक करने से पहले डोमेन नाम और लिंक को सही से जांच लें। इनकम टैक्स विभाग कभी भी ईमेल या कॉल के जरिए OTP, पासवर्ड या बैंक से जुड़ी गोपनीय जानकारी नहीं मांगता। अगर ऐसा कोई संदेश आता है, तो उसे तुरंत नजरअंदाज करें और संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट करें।

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क्या मुझे रिफंड का मैसेज मिलने पर घबराना चाहिए?

नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यह मैसेज आपको रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने का मौका दे रहा है। बस ध्यान रखें और समय पर सुधार करें।

रिवाइज्ड रिटर्न को फाइल करने की आखिरी तारीख क्या है?

रिवाइज्ड रिटर्न 31 दिसंबर 2025 तक फाइल करना जरूरी है। अगर आप यह तारीख के बाद रिटर्न फाइल करेंगे, तो आपको अतिरिक्त टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है।

अगर मैंने पहले ही रिवाइज्ड रिटर्न फाइल किया है, तो क्या मुझे फिर से इसे फाइल करना होगा?

नहीं, अगर आपने पहले ही रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर दिया है, तो आपको फिर से इसे फाइल करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मैसेज को नजरअंदाज कर सकते हैं।

इनकम टैक्स के नाम पर साइबर फ्रॉड से कैसे बचें?

किसी भी ईमेल, SMS या लिंक पर क्लिक करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट को जांचें। इनकम टैक्स विभाग कभी भी गोपनीय जानकारी जैसे OTP या बैंक डिटेल्स नहीं मांगता।