सरकार को वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित कानून का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश

सरकार को वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित कानून का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश

सरकार को वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित कानून का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश
Modified Date: November 29, 2022 / 08:35 pm IST
Published Date: August 4, 2022 5:53 pm IST

नयी दिल्ली, चार अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को दिल्ली सरकार को अभिभावक और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जिसके तहत बच्चों को अपने माता-पिता का भरण-पोषण करना होता है, और सरकार को वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धाश्रम प्रदान करने व उनकी चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है।

उच्च न्यायालय ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि अधिनियम के तहत आने वाले वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सहायता प्रदान की जाए और उन्हें किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़े।

वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा, कल्याण और सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी यह कानून बनाया गया था।

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मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, ”दिल्ली सरकार को अभिभावक और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है। डीएसएलएसए यह भी सुनिश्चित करे कि ऐसे व्यक्तियों को कानूनी सहायता दी जाए और वरिष्ठ नागरिकों को कोई असुविधा न हो।”

पीठ ने जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

भाषा जोहेब नरेश

नरेश


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