निर्वाचन आयोग बताए कि बंगाल में न्यायाधिकरण ने एसआईआर के तहत कितने मामले निपटाए : न्यायालय

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निर्वाचन आयोग बताए कि बंगाल में न्यायाधिकरण ने एसआईआर के तहत कितने मामले निपटाए : न्यायालय

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  • Publish Date - August 11, 2026 / 12:17 PM IST,
    Updated On - August 11, 2026 / 12:17 PM IST

नयी दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को निर्वाचन आयोग से उन अपील का ब्योरा तलब किया जिन पर शीर्ष अदालत द्वारा गठित न्यायाधिकरणों ने अब तक फैसला सुनाया है।

इन न्यायाधिकरणों को उन लोगों की शिकायतों पर सुनवाई करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनके नाम पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान हटाए गए।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने यह निर्देश कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की उस याचिका पर दिया, जिसमें राज्य में अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने एसआईआर से जुड़े मामलों के यथाशीघ्र निस्तारण का अनुरोध किया गया था।

न्यायालय ने राज्य में अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा निस्तारित और लंबित मामलों की जानकारी भी तलब की।

निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी करते हुए, पीठ ने चौधरी की याचिका पर आगे की सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख तय की।

न्यायालय ने 10 मार्च को आदेश दिया था कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं उनकी अपील सुनने के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में स्वतंत्र अपीलीय न्यायाधिकरण बनाए जाएं।

अपीलीय न्यायाधिकरण गठित करने के अलावा, उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड की अधीनस्थ अदालतों के न्यायाधीशों को एसआईआर से जुड़ी शिकायतों पर सुनवाई करने के लिए नियुक्त करने की मंजूरी दी थी।

भाषा धीरज वैभव

वैभव