बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी ने हैदराबाद की एक कंपनी के प्रवर्तक को गिरफ्तार किया

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बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी ने हैदराबाद की एक कंपनी के प्रवर्तक को गिरफ्तार किया

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  • Publish Date - January 18, 2022 / 09:38 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:26 PM IST

नयी दिल्ली, 18 जनवरी (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि हैदराबाद की एक कंपनी के प्रवर्तक एवं प्रबंध निदेशक को धनशोधन रोधी कानून के तहत 402 करोड़ रुपये की बैंक ऋण धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया है।

इस मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संघ के साथ ऋण धोखाधड़ी करने का आरोप है। ‘सर्वोमैक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड’ (एसआईपीएल) के ए. वेंकटेश्वर राव को सोमवार को गिरफ्तार किया गया।

राव को मंगलवार को एक विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

ईडी ने यहां जारी एक बयान में कहा कि राव को कथित तौर पर धनशोधन के अपराध में लिप्त होने और विभिन्न तरह से धोखाधड़ी में शामिल होकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संघ को लगभग 402 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के मामले में गिरफ्तार किया गया।

आरोपी के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 2018 में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने मामला दर्ज किया था।

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि एसआईपीएल ने बैंकों के संघ से कर्ज लिया था और राव कंपनी के प्रवर्तक एवं प्रबंधन के प्रमुख व्यक्ति थे जोकि पूरे व्यवसाय संचालन के लिए जिम्मेदार थे।

भाषा शफीक नरेश

नरेश