नई दिल्ली, 11 सितंबर (भाषा) । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केरल में सोना तस्करी के एक मामले में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 1.84 करोड़ रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्ति अस्थायी तौर पर कुर्क की है।
एक बयान में ईडी ने कहा कि कुर्क की गई 98.85 लाख रुपये मूल्य की अचल संपत्ति में एक आवासीय मकान, एक अपार्टमेंट और कोझीकोड में एक भूखंड है। वहीं, फेडरल बैंक की कोझीकोड शाखा में 85,15,230 रुपये की एक सावधि जमा के रूप में चल संपत्ति शामिल है।
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ईडी ने सीबीआई और भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो, कोच्चि की प्राथमिकी और आरोपपत्र के आधार पर सोना तस्करी मामले में सीमा शुल्क के पूर्व उपायुक्त सी माधवन, पीपी सुनील कुमार, फैज टी के, अशरफ कल्लुनकल, सुबैर वाई एम और अब्दुल रहीम सहित अन्य के खिलाफ जांच शुरू की थी।
सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा आरिफा हरीस और आसिफा वीरा नाम की दो महिलाओं को गिरफ्तार किये जाने तथा 19 मार्च 2013 में उनके पास से 20 किलोग्राम सोना कथित तौर पर बरामद होने के सिलसिले में जांच की गई।
ईडी ने दावा किया है कि दोनों महिलाएं अगस्त-सितंबर 2013 में दुबई से कोच्चि कथित तौर पर 56 किलोग्राम सोना अवैध रूप से लाई थीं।
ईडी ने दावा किया है कि फैज ने केरल के एक प्रमुख कारोबारी अशरफ के लिये सीमा शुल्क अधिकारियों से अपने संपर्क का इस्तेमाल करते हुए सोने की खेप कथित तौर पर भेजी थी।
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सीबीआई के आरोपपत्र के मुताबिक 17.86 करोड़ रुपये मूल्य के सोने की तस्करी से सरकारी खजाने को 1.83 करोड़ रुपये (10 प्रतिशत सीमा शुल्क और तीन प्रतिशत उपकर) का नुकसान हुआ।
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