‘ED को वी सेंथिल बालाजी को हिरासत में लेने का अधिकार है’…! मद्रास हाईकोर्ट की ओर से आया बड़ा अपडेट

Madras High Court Updates in V Senthil Balaji Case: ईडी को वी सेंथिल बालाजी को हिरासत में लेने का अधिकार है-मद्रास हाईकोर्ट

‘ED को वी सेंथिल बालाजी को हिरासत में लेने का अधिकार है’…! मद्रास हाईकोर्ट की ओर से आया बड़ा अपडेट

Madras High Court Updates in V Senthil Balaji Case

Modified Date: July 14, 2023 / 04:05 pm IST
Published Date: July 14, 2023 4:05 pm IST

Madras High Court Updates in V Senthil Balaji Case : चेन्नई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को मद्रास हाई कोर्ट बताया कि उसके पास मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत मंत्री वी सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की शक्तियां हैं। जिसके बाद शुक्रवार को मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जस्टिस सीवी कार्तिकेयन का मानना है कि ईडी को वी सेंथिल बालाजी को हिरासत में लेने का अधिकार है। न्यायमूर्ति का कहना है कि “जहां तक इस बिंदु का संबंध है, मैं न्यायमूर्ति डी. भरत चक्रवर्ती द्वारा दिए गए तर्क के साथ खुद को जोड़ूंगा।”

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ये है पूरा मामला

Madras High Court Updates in V Senthil Balaji Case : बालाजी को ईडी ने पिछले महीने पीएमएलए के तहत नौकरी के बदले पैसा घोटाले में गिरफ्तार किया था। तब वह पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री थे। मेहता ने कहा कि ईडी को अपने वैधानिक कर्तव्य का पालन करना होगा। एक बार जब उसके पास अपराध से संबंधित पर्याप्त सामग्री हो जाती है, तो वह किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, उसकी संपत्तियों को कुर्क कर सकती है और उसे जब्त कर सकती है।

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लेखक के बारे में

Shyam Bihari Dwivedi, Content Writter in IBC24 Bhopal, DOB- 12-04-2000 Collage- RDVV Jabalpur Degree- BA Mass Communication Exprince- 5 Years