ईडी ने एसआरएस के 2,300 से अधिक घर खरीदारों को 650 करोड़ रुपये की संपत्तियां वापस दिलाईं

ईडी ने एसआरएस के 2,300 से अधिक घर खरीदारों को 650 करोड़ रुपये की संपत्तियां वापस दिलाईं

ईडी ने एसआरएस के 2,300 से अधिक घर खरीदारों को 650 करोड़ रुपये की संपत्तियां वापस दिलाईं
Modified Date: March 17, 2026 / 09:30 pm IST
Published Date: March 17, 2026 9:30 pm IST

नयी दिल्ली, 17 मार्च (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फरीदाबाद स्थित रियल एस्टेट कंपनी एसआरएस समूह के खिलाफ धन शोधन की जांच के तहत 2,300 से अधिक घर खरीदारों को 650 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां वापस कर दी हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) में एक विशेष प्रावधान है, जो संघीय जांच एजेंसी को कानून के तहत यह कदम उठाने की अनुमति देता है।

उन्होंने बताया कि ईडी के गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालय ने एसआरएस परियोजनाओं में कथित तौर पर धोखाधड़ी के शिकार 2,312 वास्तविक गृह खरीदारों को लगभग 650 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति सफलतापूर्वक वापस दिला दी है।

आरोप है कि एसआरएस समूह के प्रवर्तकों और अधिकारियों ने निवेशकों और घर खरीदारों को विभिन्न आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं में निवेश पर उच्च रिटर्न का वादा किया।

ईडी ने पूर्व में एक प्रेस विज्ञप्ति में आरोप लगाया था, ‘‘एसआरएस समूह द्वारा बनाई गई सैकड़ों फर्जी कंपनियों में ऐसे निवेश से प्राप्त धनराशि जमा की गई और बाद में उसे धन शोधन के जरिए बाहर निकाल लिया गया।’

जनवरी में, पीएमएलए अदालत ने समूह के दो प्रवर्तकों और निदेशकों- सुनील जिंदल और जितेंद्र कुमार गर्ग को आर्थिक अपराध अधिनियम के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित किया था।

भाषा आशीष रंजन

रंजन


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