जमीन सौदा मामले में आपराधिक कार्यवाही से राहत देने की सोरेन की अर्जी पर ईडी से जवाब मांगा

जमीन सौदा मामले में आपराधिक कार्यवाही से राहत देने की सोरेन की अर्जी पर ईडी से जवाब मांगा

जमीन सौदा मामले में आपराधिक कार्यवाही से राहत देने की सोरेन की अर्जी पर ईडी से जवाब मांगा
Modified Date: September 9, 2026 / 10:34 pm IST
Published Date: September 9, 2026 10:34 pm IST

रांची, नौ सितंबर (भाषा) झारखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उस याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें उन्होंने जमीन सौदे से जुड़े मामले में आरोपमुक्त करने से इनकार करने के विशेष पीएमएलए अदालत के फैसले को चुनौती दी है।

ईडी ने रांची के बरगाईं इलाके में 8.86 एकड़ जमीन के कथित अवैध अधिग्रहण और हस्तांतरण के सिलसिले में धन शोधन का मामला दर्ज किया है।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने आठ जून को सोरेन की आरोपमुक्त करने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने 31 अगस्त को उच्च न्यायालय का रुख किया।

सोरेन के वकील ने उच्च न्यायालय से अधीनस्थ अदालत में जारी कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध किया।

हालांकि, उच्च न्यायालय ने इसकी इजाजत नहीं दी और ईडी को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी।

भाषा पारुल पवनेश

पवनेश


लेखक के बारे में