फिटजी के खिलाफ अपनी वेबसाइट पर जारी प्रेस विज्ञप्ति को वापस लेने के लिए ईडी कदम उठाए : अदालत
फिटजी के खिलाफ अपनी वेबसाइट पर जारी प्रेस विज्ञप्ति को वापस लेने के लिए ईडी कदम उठाए : अदालत
नयी दिल्ली, सात मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देश दिया है कि वह कोचिंग संस्थान फिटजी के खिलाफ जांच से जुड़ी एक प्रेस विज्ञप्ति को अपनी वेबसाइट से हटाने के लिए कदम उठाए।
न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र कुमार कौरव ने कोचिंग संस्थान की याचिका पर छह मई को यह निर्देश पारित किया।
प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले वर्ष यह विज्ञप्ति जारी की थी। ईडी द्वारा विज्ञप्ति को हटाने की घोषणा किये जाने के बाद अदालत ने याचिका पर सुनवाई बंद कर दी और एजेंसी को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के लिए सात दिन का समय दिया।
अदालत के आदेश के अनुसार, प्रतिवादी (प्रवर्तन निदेशालय) के वकील ने निर्देशों के आधार पर बताया कि विभाग संबंधित प्रेस विज्ञप्ति को वेबसाइट से हटाने के लिए उचित कदम उठाएगा।
कोचिंग संस्थान ने आरोप लगाया कि ईडी की विज्ञप्ति में कई ‘पूर्वधारणाएं और अनुमान’ लगाए गए थे, जो पूरी तरह से उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर थे और केंद्रीय गृह मंत्रालय के 2010 के एक आदेश का उल्लंघन थे।
ईडी ने दलील दी कि यह प्रेस विज्ञप्ति अब तक उसके द्वारा एकत्र की गई सभी सामग्रियों का सार थी। एजेंसी ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा ‘बड़े पैमाने पर साजिश और धोखाधड़ी की गई’, जिसके कारण विभिन्न राज्यों में कई प्राथमिकी दर्ज की गईं।
अदालत ने हालांकि स्पष्ट किया कि वह कथित अपराध की गंभीरता पर निर्णय नहीं दे रही है, और उसे केवल यह तय करने के लिए कहा गया था कि क्या प्रेस विज्ञप्ति आदेश में निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है।
भाषा प्रचेता रंजन अविनाश
अविनाश

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