चेन्नई, 17 जुलाई (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्वाचन को सुझाव दिया है कि वह मतदाता सूची में से मृतकों के नाम हटाकर सूची की छंटाई के लिए सर्वोत्तम प्रक्रिया अपनाए।
मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की पीठ ने 13 जुलाई को एक रिट याचिका का निपटारा करते हुए उक्त सुझाव दिया। याचिका में गत 20 जनवरी को आयोग द्वारा जारी अंतिम मतदाता सूची को रद्द करने का अनुरोध किया गया था। साथ ही अधिकारियों को सूची से मृतकों के नाम हटाने और दोहरी प्रविष्टियां हटाकर इसे अद्यतन करने का निर्देश देने का अनुरोध भी किया गया।
याचिकाकर्ता एन श्यालप्पा कल्याण ने यह भी सुझाव दिया कि प्रत्येक मृत्यु प्रमाणपत्र में मृतक का आधार नंबर दर्ज किया जाना चाहिए ताकि निर्वाचन आयोग को इसके सत्यापन में आसानी हो सके।
पीठ ने कहा कि आयोग के लिए इस तरह के उपायों पर विचार करना संसद का काम है। साथ ही कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि केवल जीवित मतदाताओं का नाम ही सूची में होना चाहिए।
भाषा शफीक रंजन
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