एप्स्टीन से संबंध: उच्च न्यायालय ने कार्यकर्ता की याचिका पर हरदीप पुरी की बेटी से जवाब मांगा

एप्स्टीन से संबंध: उच्च न्यायालय ने कार्यकर्ता की याचिका पर हरदीप पुरी की बेटी से जवाब मांगा

एप्स्टीन से संबंध: उच्च न्यायालय ने कार्यकर्ता की याचिका पर हरदीप पुरी की बेटी से जवाब मांगा
Modified Date: April 23, 2026 / 09:17 pm IST
Published Date: April 23, 2026 9:17 pm IST

नयी दिल्ली, 23 अप्रैल (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी हिमायनी पुरी से एक कार्यकर्ता की उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें उन्हें (हिमायनी) यौन उत्पीड़न के दोषी जेफ्री एप्स्टीन से जोड़ने वाली सोशल मीडिया सामग्री को हटाने का निर्देश देने वाले अंतरिम आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्ना ने कुणाल शुक्ला की ओर से 17 मार्च के अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर हिमायनी को नोटिस जारी किया।

उन्होंने कहा कि अदालत हिमायनी और शुक्ला की याचिकाओं पर सात मई को एक साथ सुनवाई करेगी, क्योंकि दोनों मुद्दों पर पेश की जाने वाली दलीलें समान होंगी।

छह अप्रैल को उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने अंतरिम आदेश को रद्द करने के अनुरोध वाली शुक्ला की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। खंडपीठ ने शुक्ला से एकल न्यायाधीश की पीठ के समक्ष अपना मुद्दा उठाने को कहा था।

शुक्ला ने दलील दी है कि एकल न्यायाधीश की पीठ ने उसे उचित नोटिस दिए बिना या जवाब दाखिल करने का समय दिए बिना, सोशल मीडिया मंच पर विवादित सामग्री को प्रसारित करने से रोकने का एक व्यापक प्रतिबंध आदेश पारित किया।

भाषा पारुल माधव

माधव


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