महिला और बेटे की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पूर्व प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा

महिला और बेटे की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पूर्व प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा

महिला और बेटे की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पूर्व प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा
Modified Date: May 6, 2025 / 08:45 pm IST
Published Date: May 6, 2025 8:45 pm IST

कोटा, छह मई (भाषा) राजस्थान के कोटा में सात वर्ष पहले एक महिला और उसके 12 वर्षीय बेटे की हत्या के मामले में 40 वर्षीय व्यक्ति को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

मध्यप्रदेश के मुरैना के रहने वाले चंद्रप्रकाश पाठक पर 60,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

अदालत ने वर्ष 2018 में कोटा के भीमगंज मंडी थानाक्षेत्र में 35 वर्षीय मोहिनी और उसके बेटे की गोली मारकर हत्या करने का दोषी ठहराया।

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सरकारी वकील मनोज पुरी ने बताया कि पाठक का मोहिनी के साथ प्रेम संबंध था, जो उस समय भोपाल में रहती थी लेकिन बाद में उसने कोटा के एक प्रॉपर्टी डीलर से शादी कर ली थी।

उन्होंने बताया कि पाठक 21 जनवरी, 2018 को कोटा में मोहिनी के घर में घुस गया और उसने महिला और उसके बेटे को कई गोलियां मारी।

वकील ने बताया कि घटना के वक्त मोहिनी का पति घर से बाहर था।

अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए पाठक का पता लगाया गया और पुलिस ने उसे पकड़ लिया।

भाषा जितेंद्र माधव

माधव


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