आबकारी मामला: बीआरएस नेता कविता के खिलाफ सीबीआई के पूरक आरोपपत्र पर विचार करेगी अदालत

आबकारी मामला: बीआरएस नेता कविता के खिलाफ सीबीआई के पूरक आरोपपत्र पर विचार करेगी अदालत

आबकारी मामला: बीआरएस नेता कविता के खिलाफ सीबीआई के पूरक आरोपपत्र पर विचार करेगी अदालत
Modified Date: June 7, 2024 / 05:33 pm IST
Published Date: June 7, 2024 5:33 pm IST

नयी दिल्ली, सात जून (भाषा) दिल्ली की एक अदालत छह जुलाई को यह तय कर सकती है कि कथित आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया जाए या नहीं।

सीबीआई ने विशेष सीबीआई न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दाखिल की, जिन्होंने मामले की अगली सुनवाई छह जुलाई के लिए निर्धारित कर दी।

न्यायाधीश ने मामले में कविता की न्यायिक हिरासत भी 21 जून तक बढ़ा दी। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी को अप्रैल में सीबीआई ने तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था, जहां उन्हें कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी के बाद रखा गया था।

ईडी ने कविता (46) को 15 मार्च को हैदराबाद में बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था और वह इस मामले में न्यायिक हिरासत में थी। कविता फिलहाल दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत में है।

सीबीआई अधिकारियों ने इससे पहले विशेष अदालत से अनुमति प्राप्त करने के बाद कविता से जेल के अंदर पूछताछ की थी। बीआरएस नेता से सह-आरोपी बुची बाबू के फोन से बरामद व्हाट्सऐप चैट और एक भूमि सौदे से संबंधित दस्तावेजों के बारे में पूछताछ की गई थी, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी की आबकारी नीति को शराब लॉबी के पक्ष में करने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) को कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई थी।

भाषा अमित नेत्रपाल मनीषा

मनीषा


लेखक के बारे में