आबकारी मामला : उच्च न्यायालय सोमवार को मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत अर्जी पर आदेश सुनाएगा
आबकारी मामला : उच्च न्यायालय सोमवार को मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत अर्जी पर आदेश सुनाएगा
नयी दिल्ली, चार जून (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की छह सप्ताह की अंतरिम जमानत याचिका पर सोमवार को अपना आदेश सुनाएगा।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की अदालत अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगी।
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने अपनी बीमार पत्नी का एकमात्र देखभालकर्ता होने के आधार पर अंतरिम जमानत का अनुरोध किया है। मामले में नियमित जमानत के लिए सिसोदिया की एक याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।
इस मामले में नौ मार्च को गिरफ्तार हुए सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिसोदिया की छह सप्ताह की अंतरिम जमानत अर्जी पर शनिवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था और एलएनजेपी अस्पताल से सिसोदिया की पत्नी सीमा के स्वास्थ्य की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी थी।
भाषा
शफीक दिलीप
दिलीप

Facebook



