31 मार्च के बाद भी जारी रहेगी आबकारी नीति-2021, दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया

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31 मार्च के बाद भी जारी रहेगी आबकारी नीति-2021, दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया

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  • Publish Date - February 1, 2022 / 02:39 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:20 PM IST

नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) दिल्ली सरकार ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसकी 2021 की आबकारी नीति मार्च 2022 के बाद भी जारी रहेगी और अगले वित्तीय वर्ष के लिए इसमें कोई “नया परिवर्तन” नहीं होगा।

आबकारी नीति को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ को दिल्ली सरकार की ओर से यह जानकारी दी गयी। शराब के एक थोक कारोबारी याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील पराग त्रिपाठी ने कहा कि इस मामले में एक तात्कालिकता थी क्योंकि नीति समाप्त होने के साथ “31 मार्च के बाद सब खत्म हो जाएगा”।

दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने अदालत को सूचित किया कि नीति पिछले साल 16 नवंबर को लागू हुई और नीति की समाप्ति के संबंध में याचिकाकर्ता का रुख सही नहीं था।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा, “अब कोई नया बदलाव नहीं होगा। यह (नीति) जारी रहेगी। यह बदलाव 30-40 साल बाद आया है।” उन्होंने यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय ने भी अंतरिम चरण में नई व्यवस्था के कार्यान्वयन में “हस्तक्षेप नहीं किया”।

अदालत ने दिल्ली सरकार के इस कथन को रिकार्ड में शामिल किया और सभी पक्षों को मामले में अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया।

इस मामले को अगली सुनवाई के लिये फरवरी में सूचीबद्ध किया जाएगा।

भाषा

प्रशांत अनूप

अनूप