बेंगलुरु में उपयोग की अवधि बीत चुकी 1.38 करोड़ रुपये मूल्य की खाद्य सामग्री जब्त

बेंगलुरु में उपयोग की अवधि बीत चुकी 1.38 करोड़ रुपये मूल्य की खाद्य सामग्री जब्त

बेंगलुरु में उपयोग की अवधि बीत चुकी 1.38 करोड़ रुपये मूल्य की खाद्य सामग्री जब्त
Modified Date: September 8, 2026 / 04:03 pm IST
Published Date: September 8, 2026 4:03 pm IST

बेंगलुरु, आठ सितंबर (भाषा) बेंगलुरु में ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म के वितरण और भंडारण केंद्रों की जांच के दौरान, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने उपयोग की अवधि खत्म हो चुकी और गलत लेबल वाली 1.38 करोड़ रुपये मूल्य की खाने-पीने की चीजें तथा लगभग चार लाख रुपये मूल्य की दवाइयां जब्त कीं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री यू.टी. खादर के निर्देशों के बाद, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने यह जांच की।

अधिकारियों ने ऑनलाइन और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले खाद्य उत्पादों की इस संबंध में जांच की कि वे आवश्यक ‘लेबलिंग’ नियमों (जैसे बनने की तारीख और उपयोग की अवधि) और खाद्य सुरक्षा के अन्य मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं।

अधिकारियों ने यह भी जांच की कि क्या दवाइयां बिना जरूरी लाइसेंस के रखी जा रही थीं।

विभाग के एक बयान के अनुसार, देवनहल्ली में ‘हाईटेक डिफेंस एंड एयरोस्पेस पार्क’ में अमेजन के बीएलआर6 भंडार गृह से गलत या अधूरी लेबलिंग वाले 14 लाख रुपये मूल्य की खाद्य सामग्री और उपयोग की अवधि बीत चुके 10 लाख रुपये मूल्य के खाद्य उत्पाद जब्त किए गए।

अनेकल तालुक में अमेजन के बीएलआर7 भंडार गृह में, गलत या अधूरी लेबलिंग वाले 19 लाख रुपये के खाद्य उत्पाद और उपयोग की अवधि बीत चुके 13 लाख रुपये मूल्य के खाद्य उत्पाद जब्त किए गए। बिना लाइसेंस के रखी गई 1.57 लाख रुपये की दवाइयां भी जब्त की गईं।

विभाग ने बताया कि एचबीआर लेआउट के ‘सप्त बाजार’ में उपयोग की अवधि बीत चुकी खाद्य सामग्री मिली है। यह कार्रवाई एक शिकायत के बाद की गई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि यह प्रतिष्ठान ऑनलाइन डिलीवरी एजेंसियों से राशन, दूध, सब्जियां, दही और अन्य खाद्य उत्पाद खरीदता है और उपयोग की अवधि बीत चुकी वस्तुएं दोबारा बेचता है।

विभाग के अनुसार, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने लगभग 10,000 रुपये मूल्य के उपयोग की अवधि बीत चुके उत्पाद जब्त किए, जिनमें काजू बिस्कुट, रागी का आटा, चिकन पैटीज, पनीर, कुकीज, सूखे मेवे, अंडे और आटा शामिल हैं।

खाद्य सुरक्षा और सौंदर्य प्रसाधन प्रशासन के आयुक्त श्रीनिवास के. ने एक बयान में कहा, ‘‘बेंगलुरु के लिंगराजपुरम में स्थित लियो 7 एंटरप्राइजेज में की गई जांच के दौरान पाया गया कि वहां कई तरह के खाद्य उत्पाद – जैसे पोषक उत्पाद, पेय पदार्थ, चॉकलेट, मिठाइयां, घी, सूखे मेवे और बीज – रखे हुए थे, जिनकी उपयोग की अवधि बीत चुकी थी या जल्द ही खत्म होने वाली थी।’’

प्रतिष्ठान के मालिक ने अधिकारियों को बताया कि वहां लगभग 56 लाख रुपये मूल्य के खाद्य उत्पाद रखे हुए थे। अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद उस जगह को सील कर दिया गया।

उन्होंने कहा, ‘‘बेंगलुरु ग्रामीण जिले के होसकोटे स्थित इंस्टामार्ट वितरण केंद्र की जांच के दौरान, 42 लाख रुपये मूल्य के उपयोग की अवधि बीत चुके खाद्य उत्पाद जब्त किए गए।’’

विभाग ने बताया कि इस अभियान के दौरान कुल 33 लाख रुपये मूल्य के गलत या अधूरे लेबल वाले खाद्य उत्पाद और 1.05 करोड़ रुपये मूल्य के उपयोग की अवधि बीत चुके या जल्द ही उपयोग की अवधि खत्म होने वाले खाद्य उत्पाद जब्त किए गए। इस प्रकार जब्त किए गए खाद्य उत्पादों की कुल कीमत 1.38 करोड़ रुपये है।

साथ ही, बिना लाइसेंस के रखी गई 4.02 लाख रुपये कीमत की दवाइयां भी जब्त की गईं।

विभाग ने बताया कि इंस्टामार्ट प्रतिष्ठान में जांच जारी है और लगभग एक करोड़ रुपये मूल्य के उपयोग की अविधि बीत चुके और गलत लेबल वाले उत्पादों की जांच की जा रही है।

भाषा सुभाष धीरज

धीरज


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